1-मुख्यालय द्वारा संचालित स्कीम जिनके पास दो एकड या इससे कम जमीन वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 18-40 वर्ष के बीच हो, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो, मुख्यालय की स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकता है ।
2-मुख्यालय द्वारा एक वर्षीय 300/-. रूपये तथा सक्रिय सदस्यता शुल्क (आजीवन) 1100/-.रूपये पासबुक फीस+सदस्य पहचान कार्ड फीस निर्धारित की गई, है जो व्यक्ति समाधान मुख्यालय का सदस्य होगा वह हर प्रकार की स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकेगा ।
3-मुख्यालय द्वारा ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक गांव से केवल 300 पंजीकरण फार्म ही मान्य है।
4-मुख्यालय में लाभार्थी द्वारा अंशदान के रूप में 30/-. महीना 60 वर्ष की आयु पुरी होने तक जमा करवाना होगा उसके पश्चात लाभार्थी को 1500/-. प्रति महीना वृद्वावस्था सहायता के तौर पर मुख्यालय के कोष द्वारा राशि प्रदान की जायेगी । अगर किसी कारणवश लाभार्थी लगातार एक वर्ष तक अंशदान जमा नहीं करवा पाता है तो उस स्थिति में लाभार्थी का पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा । अगर वही लाभार्थी दोबारा पंजीकरण करवाता है तो उस स्थिति में नया पंजीकरण माना जायेगा ।
Learn More150 0/-. प्रति महीना वृद्वावस्था सहायता के तौर पर मुख्यालय के कोष द्वारा राशि प्रदान की जायेगी ।
90 दिन के अंदर पासबुक दी जायेगी जिसके तीन वर्ष पश्चात एक्सीडेंट होने पर 50,000/-. रूपये तथा मृत्यु होने पर 1,00,000/-. की
मुख्यालय द्वारा ग्रामीण एरिया में लाभार्थी की लडकी की शादी में कन्यादान की राशि 21000/-. निर्धारित की गई ह, यह राशि तीन लडकियों तक
मुख्यालय द्वारा हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले में स्कूल/काॅलेज/प्राईवेट आई0टी0सी0 केंद्रो का निर्माण किया जायेगा जिसमें मुख्यालय में